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श्री श्याम हेल्पिंग फाउंडेशन


  • श्री श्याम हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था का उद्देश्य ऐसे परिवारों की मदद करने से है जिन परिवारों ने अपने घर के मुखिया अर्थात पिता/पति को पिता/पति की उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच में आकस्मिक निधन में खो दिया हो।
  • इसमें संस्था की प्राथमिकता है की परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पिता के जाने से उनकी शिक्षा में कोई प्रभाव न पड़े उसके लिए परिवार को मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक मदद पहुंचाना है।
  • श्री श्याम हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था के द्वारा आर्थिक मदद केवल संस्था के सक्रिय सदस्यों और सक्रिय सदस्यों के किन्हीं भी जानकारो के साथ आकस्मिक घटना होने पर दी जा सकती है।
  • श्री श्याम हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था में सक्रिय सदस्य बनने के लिए आपको 1 से 5 तारीख के बीच प्रतिमाह ₹1000 संस्था के बैंक खाते में स्थानांतरित करने होते हैं।
  • जब भी किसी सक्रिय सदस्य के साथ या उसके किसी जानकार के साथ कोई आकस्मिक घटना घटित होती है जैसा की संस्था का उद्देश्य है उसमें संस्था की वेबसाइट पर जाकर आपको उस व्यक्ति एवं उसके परिवार के बारे में सभी सूचना दर्ज करनी होती है इसके अलावा आपके स्वयं के अवलोकन के पश्चात आप अपने विवेक से कितनी आर्थिक मदद उन्हें दिलवाना चाहते हैं उसे दर्ज करना होता है ।
  • आपके द्वारा दर्ज सूचना वेबसाइट पर सभी सक्रिय सदस्यों के पैनल पर दिखने लग जाती है जिसमें सभी सक्रिय सदस्यों के पास 48 घंटों का समय होता है जिसमें वह आपके द्वारा दी गई सूचना को समझ कर अपने स्तर पर इस आर्थिक मदद के लिए हां या ना कह सकते हैं इसके अलावा आपके द्वारा अंकित की गई आर्थिक मदद की राशि को भी वह अपने अनुसार संशोधित कर सकते हैं ।
  • यदि कोई सक्रिय सदस्य 48 घंटे में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पता है तो उसका पक्ष उस आर्थिक मदद के लिए मान्य नहीं होगा ।
  • 48 घंटे में प्राप्त सभी सक्रिय सदस्यों की मेजोरिटी व उनके द्वारा संशोधित राशि के अनुसार ही आर्थिक मदद के लिए हां या ना या कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी का प्रावधान रखा गया है ।
  • संस्था द्वारा परिवार को आर्थिक मदद प्रारंभ में एक वर्ष के लिए दी जाएगी उसके पश्चात जिस सक्रिय सदस्य ने आर्थिक मदद के लिए सूचना दर्ज की थी वह फिर से स्वयं के स्तर पर अवलोकन कर उस आर्थिक मदद को आगे एक वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए संस्था की वेबसाइट पर अपने पैनल पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है यहां रिक्वेस्ट करते समय वह आर्थिक राशि को संशोधित करके भी भेज सकता है । यह प्रक्रिया उसे प्रत्येक वर्ष उस परिवार के लिए करनी होगी जिसे उसने आर्थिक मदद दिलाने के लिए संस्था में सूचना दर्ज की थी जिससे यदि परिवार को आर्थिक मदद की निरंतर आवश्यकता है तो संस्था द्वारा उन्हें वह मदद मिलती रहे।